Assam and Meghalaya: असम-मेघालय सीमा विवाद हल करने के लिए हुआ एमओयू जारी रहेगा
Assam and Meghalaya: असम-मेघालय सीमा विवाद हल करने के लिए हुआ एमओयू जारी रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए हुआ एमओयू पर रोक लगाने के मेघालय हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए हुआ एमओयू जारी रहेगा।
सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के निपटारे को लेकर हुए एमओयू पर मेघालय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। उसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट के आदेश पर हैरानी जताते हुए आज ही इस मामले पर सुनवाई करने का आदेश दिया।
एमओयू में 12 विवादित स्थानों में से कम से कम छह में सीमा का सीमांकन किया था। इसकी वजह से अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था। दरअसल, दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि यह संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है।
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