Rape Case: रेप केस में आसाराम को गांधीनगर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Rape Case: आसाराम बापू (Asaram Bapu) को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने मंगलवार (31 जनवरी) को महिला अनुयायी से रेप (Rape) के मामले में...

Rape Case: आसाराम बापू (Asaram Bapu) को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने मंगलवार (31 जनवरी) को महिला अनुयायी से रेप (Rape) के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. आसाराम बापू (Asaram Bapu) को कोर्ट ने सोमवार (30 जनवरी) को महिला शिष्या के साथ रेप के मामले में दोषी ठहराया था. 2013 में आसाराम के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया था. आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज FIR के अनुसार, 2001 से 2006 के बीच आसाराम ने महिला से काफी बार रेप किया था, जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके आश्रम में रहती थी.
रेप के आरोप सूरत की रहने वाली महिला ने लगाए थे: Rape Case
अक्टूबर 2013 में सूरत की रहने वाली एक महिला ने आसाराम और 7अन्य के खिलाफ बलात्कार और ग़ैरक़ानूनी तरीके से जब्त रखने का आरोप लगाते हुए यह मामला दर्ज कराया था. एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई. आरोप पत्र जुलाई 2014 में मामले में दायर किया गया था. बलात्कार के अन्य मामले में आसाराम बापू फिलहाल राजस्थान की जोधपुर जेल में कैद है.
आसाराम के बेटे को भी हुई थी सजा
नारायण साईं ने पीड़िता की छोटी बहन के साथ आसाराम के बेटे ने बलात्कार किया था और उसे ग़ैरक़ानूनी रूप से कैद कर रखा था. अप्रैल 2019 में साईं को सूरत की एक सत्र अदालत ने 2013 में उसके खिलाफ दर्ज रेप के मामले में उम्र कैद कारावास की सजा सुनाई गयी थी.
पहले ही रेप केस में सजा काट रहे आसाराम
राजस्थान पुलिस के जरिए अगस्त 2013 में आसाराम को गिरफ्तार किए जाने के बाद पीड़िता और उसकी बहन ने प्रभावपूर्ण काल्पनिक गुरु और नारायण साईं के खिलाफ आने का पराक्रम जुटाया था. आसाराम (Asaram Bapu) को जोधपुर की एक अदालत ने 25 अप्रैल, 2018 को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार (Rape) का अपराधी पाते हुए उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी. दिसंबर 2021 में गुजरात उच्च न्यायालय ने रेप के मामले में आसाराम की जमानत याचिका डिस्मिस कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट में जिसे उन्होंने बाद में चुनौती दी थी.