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Uttarakhand: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सीबीआई जांच का हाई कोर्ट आदेश रद्द

Uttarakhand: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सीबीआई जांच का हाई कोर्ट आदेश रद्द

Uttarakhand: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।

  • कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई जांच का हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है।
  • जस्टिस एम आर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को एकतरफा और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध करार दिया।
  • इस मामले में पत्रकार उमेश कुमार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था.
  • कि वो इस मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर आपसी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहते हैं।
  • रावत के वकील ने भी इसकी मंजूरी दे दी।
  • उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर, 2020 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
  • सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर, 2020 को उत्तराखंड हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष: Uttarakhand

यह मामला गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोप गंभीर हैं। किसी भी तरह के संदेह दूर करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। उत्तराखंड के एक पत्रकार उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

  • उमेश कुमार ने आरोप लगाया था कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे.
  • तो उन्होंने एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनवाने के लिए रिश्वत ली थी।
  • उन्होंने रिश्वत की रकम अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराई थी।

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